दिन का संपादकीय: छूट नीति से संबंधित कानून


प्रसंग: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए 11 दोषियों की सजा में छूट को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार द्वारा अगस्त 2022 में छूट आदेश पारित किया गया था।

क्षमादान शक्तियाँ क्या हैं?

  • राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ:
    • अनुच्छेद 72: भारत के राष्ट्रपति को दोषियों को क्षमादान, क्षमादान, माफ़ी, मोहलत या छूट देने का अधिकार देता है।
    • अनुच्छेद 161: किसी राज्य के राज्यपाल को समान शक्तियाँ प्रदान करता है।
    • ये शक्तियाँ संघ और राज्य कार्यकारिणी के प्रमुखों के पास मौजूद संप्रभु अधिकार हैं, जिनका प्रयोग उनके संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किया जाता है।
  • राज्य सरकार की भूमिका:
    • धारा 432, सीआरपीसी: राज्य सरकार को किसी दोषी की पूरी सजा या उसका कुछ हिस्सा माफ करने की अनुमति देता है।
  • आजीवन कारावास के लिए विशेष विवरण:
    • धारा 433ए, सीआरपीसी: प्रावधान है कि आजीवन कारावास में छूट केवल तभी दी जा सकती है जब दोषी 14 साल जेल में काट चुका हो।

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बिलकिस बानो केस और सजा माफी विवाद की समयरेखा:

  • 2002, मार्च: गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुए जघन्य अपराध।
  • 2004: सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए मामलों को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया।
  • 2008: मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
  • 2022, मई: राधेश्याम शाह (एक दोषी) ने गुजरात की 1992 की नीति के तहत सजा में छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
  • 2022, मई: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को शाह की सजा माफी की अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया।
  • 2022, अगस्त: गोधरा जेल सलाहकार समिति ने सभी 11 दोषियों की सजा माफी की सिफारिश की।
  • 2022, अगस्त: सभी 11 दोषी जेल से रिहा।
  • 2023, जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी के आदेश को रद्द किया, दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

इसमें क्या मुद्दे शामिल हैं?

  • क्षेत्राधिकार संबंधी उलझन:
    • अपराध और सजा का स्थान: सीआरपीसी के अनुसार, माफी पर विचार करने के लिए उपयुक्त राज्य महाराष्ट्र होना चाहिए, जहां सजा सुनाई गई, न कि गुजरात, जहां अपराध हुआ था या जेल की सजा काटनी चाहिए थी।
    • न्यायिक राय को दरकिनार करना: कानून माफी याचिका पर विचार करने से पहले दोषी अदालत के पीठासीन न्यायाधीश की राय प्राप्त करना अनिवार्य करता है, जो इस मामले में नहीं किया गया था।
  • सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश:
    • लक्ष्मण नस्कर केस 2002: सुप्रीम कोर्ट ने छूट के लिए पांच मानदंड तय किए। पहला मानदंड यह प्रश्न करता है कि क्या अपराध एक व्यक्तिगत कृत्य है जो समाज को प्रभावित नहीं करता है। इस उदाहरण में अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए, यह सामाजिक चेतना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
    • संगीत बनाम हरियाणा राज्य, 2012: यह माना गया कि आजीवन कारावास के दोषियों को स्वाभाविक रूप से 14 साल के बाद समय से पहले रिहाई का अधिकार नहीं है। छूट मामला-दर-मामला आधार पर होनी चाहिए।
  • इस फैसले के बाद, 2013 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने थोक में छूट न देने की सलाह दी।
  • गुजरात सरकार की छूट नीति संघर्ष:
    • 2014 संशोधन: गुजरात ने 2013 की सलाह के अनुरूप, 2014 में अपनी छूट नीति को संशोधित किया, विशेष रूप से बलात्कार और हत्या के दोषियों के लिए छूट पर रोक लगा दी।
    • 1992 की नीति का अनुप्रयोग: संशोधित नीति के बावजूद, विचाराधीन छूट 1992 की नीति के आधार पर दी गई थी, जो दोषसिद्धि के समय प्रभावी थी और इसमें ऐसे बहिष्करणों का अभाव था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार 11 दोषियों की माफी याचिका पर विचार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं थी। न्यायालय ने पाया कि उसका मई 2022 का आदेश, जिसमें गुजरात को छूट पर विचार करने के लिए कहा गया था, धोखाधड़ी और तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। परिणामस्वरूप, उसने इस आदेश को अमान्य घोषित कर दिया।

निष्कर्ष

एक विवादास्पद आदेश को पलटने वाले इस फैसले को न्यायिक प्रणाली और कानून के शासन में विश्वास को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है, खासकर सामाजिक विवेक और महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों में। उम्मीद यह है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करेगी, जो सुझाव देते हैं कि महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव वाले अपराध दया के योग्य नहीं हैं।

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