ज्ञानवापी मस्जिद मामला, समयरेखा और हालिया विकास


ज्ञानवापी मस्जिद मामला

वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के आसपास केंद्रित ज्ञानवापी मस्जिद मामला, ऐतिहासिक और धार्मिक जटिलताओं से भरी एक लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट का अनावरण करने के लिए वाराणसी अदालत द्वारा हाल ही में दी गई हरी झंडी इस चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस लेख का उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद मामले के इतिहास, महत्व और समयरेखा का व्यापक अवलोकन प्रदान करना है।

ज्ञानवापी मस्जिद केस टाइमलाइन

वर्षआयोजन
1991स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी में एक याचिका दायर कर दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद मूल रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा थी। याचिका में मस्जिद परिसर के भीतर पूजा करने की अनुमति और काशी विश्वनाथ मंदिर को ज्ञानवापी भूमि की बहाली की मांग की गई है। दावे में आरोप लगाया गया है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश के तहत किया गया था, जिसने कथित तौर पर 16वीं शताब्दी में मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया था।
2019सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर फैसले के बाद वकील विजय शंकर रस्तोगी ने याचिका दायर की है. अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
2021चार हिंदू भक्तों ने अगस्त में एक याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवारों पर हिंदू मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना करने का अधिकार मांगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वाराणसी जिला अदालत में विभिन्न याचिकाएँ दायर की गई हैं।
18 दिसंबर 2023एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर अपने सर्वेक्षण निष्कर्षों को वाराणसी जिला अदालत को सौंप दिया। यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वज़ुखाना क्षेत्र में सफाई कार्य पूरा होने के बाद हुआ है।
24 जुलाई 2023ज्ञानवापी मस्जिद विवाद ने ध्यान आकर्षित कर लिया है क्योंकि एक पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रस्तावित है, जिससे मामले के ऐतिहासिक और धार्मिक पहलुओं पर चर्चा शुरू हो गई है।
चल रहेवाराणसी अदालत ने एएसआई द्वारा “वैज्ञानिक जांच” का आह्वान किया, जिसमें जमीन में घुसने वाले रडार सर्वेक्षण और उत्खनन शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच को अस्थायी तौर पर रोक दिया है. ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व और धार्मिक महत्व को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है।

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ज्ञानवापी मस्जिद की पृष्ठभूमि

ज्ञानवापी मस्जिद बहस का केंद्र बिंदु रही है, कुछ लोगों का दावा है कि इसका निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर किया गया था। आरोपों से पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब के आदेश के तहत किया गया था, जिसने 16 वीं शताब्दी में कथित तौर पर मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। इस विवाद के विभिन्न पहलुओं की खोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वाराणसी जिला अदालत सहित विभिन्न अदालतों में विभिन्न याचिकाएँ दायर की गई हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर

ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है और इसके निर्माण को लेकर एक ऐतिहासिक विवाद है। कुछ लोगों का दावा है कि मस्जिद मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी, जिसे 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के तहत कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया था।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मस्जिद के निर्माण से पहले एक विशाल हिंदू मंदिर की उपस्थिति की पुष्टि की है। 2022 में, मस्जिद परिसर के अदालत के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण में एक संरचना का पता चला जो विवाद का केंद्र बिंदु बन गया। जबकि हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह एक “शिवलिंग” था, मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया कि यह एक “फव्वारा” था।

यह विवाद उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वाराणसी जिला न्यायालय सहित विभिन्न कानूनी क्षेत्रों से गुजर चुका है, क्योंकि हितधारक इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर समाधान और स्पष्टता चाहते हैं।

कानूनी झगड़े की शुरुआत (1991)

कानूनी लड़ाई की जड़ें 1991 में वाराणसी में दायर एक याचिका से जुड़ी हैं, जिसमें ज्ञानवापिलैंड को काशी विश्वनाथ मंदिर में बहाल करने की मांग की गई थी। दावा इस विश्वास पर आधारित था कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मंदिर का एक हिस्सा नष्ट हो गया।

मामले का पुनरुद्धार (2019)

2019 में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकील विजय शंकर रस्तोगी ने याचिका दायर की थी. अदालत ने एएसआई को एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, जिससे कानूनी कार्रवाइयों और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई।

न्यायपालिका की भागीदारी

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में न्यायपालिका द्वारा कई हस्तक्षेप देखे गए, जिनमें विभिन्न आदेशों पर रोक, विस्तार और चुनौतियाँ शामिल थीं। 2021 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पर जोर देते हुए वाराणसी अदालत में कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसने 15 अगस्त, 1947 तक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में बदलाव पर रोक लगा दी थी।

एएसआई रिपोर्ट प्रकटीकरण (दिसंबर 18, 2023)

मामले में एक महत्वपूर्ण क्षण 18 दिसंबर, 2023 को आया, जब एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर अपने सर्वेक्षण के निष्कर्ष वाराणसी जिला अदालत को सौंप दिए। यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वज़ुखाना क्षेत्र में सफाई कार्य पूरा होने के बाद हुआ।

ज्ञानवापी मस्जिद मामला नव गतिविधि

जमीन में भेदने वाले राडार सर्वेक्षण और उत्खनन से जुड़ी एएसआई द्वारा “वैज्ञानिक जांच” की वाराणसी अदालत की मांग को सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी रोक का सामना करना पड़ा। एएसआई ने अगस्त 2023 में सर्वेक्षण शुरू किया, जिसमें अंतिम रिपोर्ट के लिए कई विस्तार दिए गए।

निष्कर्ष

ज्ञानवापी मस्जिद मामला गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक निहितार्थों के साथ एक जटिल कानूनी लड़ाई के रूप में सामने आ रहा है। वाराणसी अदालत द्वारा एएसआई रिपोर्ट का खुलासा करने का हालिया निर्णय इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे कानूनी गाथा आगे बढ़ती है, निष्पक्ष और उचित समाधान पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य और कानूनी व्याख्याओं दोनों की पेचीदगियों से निपटना महत्वपूर्ण हो जाता है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामला यूपीएससी

ज्ञानवापी मस्जिद मामला, जो 1991 की याचिका में निहित था, जिसमें दावा किया गया था कि यह काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था, 2019 में अदालत द्वारा निर्देशित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण के साथ गति पकड़ी। 18 दिसंबर, 2023 को सामने आई हालिया एएसआई रिपोर्ट ने “शिवलिंग” या “फव्वारा” की खोज पर विवाद खड़ा कर दिया। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर चल रही बहस के साथ, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वाराणसी अदालत में कानूनी लड़ाई शुरू हुई। एएसआई द्वारा “वैज्ञानिक जांच” की वाराणसी अदालत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। यह मामला इतिहास, धर्म और कानूनी पेचीदगियों का एक जटिल मिश्रण बना हुआ है।

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